बादशाह को करनाल की अदालत ने दी ₹2.2 करोड़ की सुरक्षा राशि जमा करने की निर्देश

हरियाणा के करनाल की वाणिज्यिक अदालत ने रैपर और संगीत निर्माता आदित्य प्रतीक सिंह उर्फ बादशाह को अपने ट्रैक ‘बावला’ को लेकर यूनिसिस इंफोसॉल्यूशंस के साथ चल रहे भुगतान विवाद में कुल ₹2.2 करोड़ की सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश दिया है।

 

न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने 22 जुलाई को यह आदेश पारित किया और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत यूनिसिस की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया।

 

इस सुरक्षा राशि में ₹1.7 करोड़ की पूर्व जमा रसीद (एफडीआर) और अदालत द्वारा निर्देशित ₹50 लाख की अतिरिक्त राशि शामिल है। अदालत ने निर्देश दिया कि ये दोनों जमा राशियाँ अगले आदेश तक भुनाई जा सकती हैं या ऋणभार से मुक्त रखी जाएँगी।

 

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