उत्तराखंड में लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए यह अध्यादेश लाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में गृह विभाग का ये अध्यादेश प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही अशासकीय स्कूलों में शिक्षक-कर्मियों की भर्तियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
विद्यालयी शिक्षा के अशासकीय स्कूलों की नीति बनाने का जिम्मा उच्च शिक्षा के अशासकीय कॉलेज के लिए गठित समिति को सौंपा गया है। सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति बढ़ाने का केंद्र सरकार का निर्णय राज्य में लागू करने का निर्णय लिया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही अध्यादेश को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा।
अध्यादेश की अहम बातें:
क्षति के आकलन को प्रदेश में दावा अधिकरण बनाए जाएंगे
दावा अधिकरण ‘सो मोटो’ रूप में भी दंगाइयों पर कर सकेगा कार्रवाई
दोषी व्यक्ति से संपत्ति के नुकसान का बाजार मूल्य पर लिया हर्जाना
राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सरकार उपद्रवियों के लिए ऐसी नजीर बनाएगी जिसे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।
पुष्कर सिंह धामी, ‘एक्स’ पर