राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा लिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। नए साल में सरकार ने कर्मचारियों के बड़ी राहत प्रदान की है।यह रोक केवल दस दिन के लिए हटाई गई है, जिसके कारण अब राज्य में तबादलों का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि, इस आदेश में शिक्षा विभाग के तबादले शामिल नहीं हैं। प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगी पूर्ण रोक को हटा लिया गया है। यह आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे।
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👉 अभी ज्वाइन करें (Join Now)आदेश में कहा गया है कि 4 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 से लागू किए गए स्थानान्तरण प्रतिबंध को शेष विभागों के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक हटा लिया गया है। हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर यह रोक बरकरार रहेगी।
इस आदेश के तहत 8 जनवरी 2024 से निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसे कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
