उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ सख्त भू कानून, 11 जिलों में खेती के लिए नहीं खरीद सकेंगे जमीन

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विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गये. इस दौरान सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा. जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की. चर्चा के पास भू कानून को पारित कर दिया गया.

इससे पहले भू कानून पर सीएम धामी ने जानकारी दी. सीएम धामी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा उनकी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं. लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लिये जा रहे हैं. उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफिया से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं. जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अगल अलग हैं. इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है. इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी है. सीएम धामी ने कहा ये एक शुरुआत है. इसके बाद इसमें आगे भी काम किया जाएगा.

सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ सालों में बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी. जिसका उपयोग नहीं किय़ा जा रहा था. इस कानून के लागू होने के बाद ये समस्या नहीं होगी. इससे भू माफिया को पहचानने में मदद मिलेगी. सीएम धामी ने कहा प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा प्रदेश सरकार इकोनॉमी और ईकोलॉजी को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है. सीएम धामी ने सदन में भू कानून को लेकर विस्तार से जानकारी दी.

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