देहरादून: चारधाम यात्रा 2025 को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राज्यपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है।
इस अधिसूचना के अनुसार, अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को यात्रा की समाप्ति तक प्रशासनिक व्यवस्था संचालन हेतु विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इससे पहले जारी अधिसूचना (संख्या-488, दिनांक 09.03.2023) को रद्द कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, ताकि वे यात्रा के दौरान किसी भी प्रशासनिक या कानून-व्यवस्था की चुनौती का त्वरित और प्रभावी समाधान कर सकें। यह कदम विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हर साल लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में यह बदलाव यात्रा के अनुभव को और बेहतर और सुरक्षित बनाने में अहम साबित होगा।

अधिसूचना की प्रतियां प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तराखंड शासन, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं, ताकि नए नियमों को तुरंत लागू किया जा सके।
यह निर्णय साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।